अवैध अतिक्रमण पूरे देश की एक गंभीर समस्या है।

अवैध अतिक्रमण पूरे देश की एक गंभीर समस्या है।

सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण की रोकथाम में स्थानीय अधिकारियों और राज्य सरकारों को सक्रिय होना चाहिए। नागरिकों को नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए और यदि वे कानून के शासन का उल्लंघन करते हैं, तो उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। भूमि के कानून का सम्मान करना आदर्श होना चाहिए और यदि कोई विचलन हो तो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अवैध संरचनाओं को बुलडोजर किया जाना चाहिए। भारत में संपत्ति का अतिक्रमण एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत भर के नागरिक, अधिकारियों को इस खतरे पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। यह न केवल बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डालता है बल्कि भारतीय कानूनी प्रणाली पर बोझ भी बढ़ाता है। जबकि संपत्ति के मालिक ज्यादातर अनजान पकड़े जाते हैं, जब उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण किया जाता है, ऐसे मामलों को संभालने के लिए बहुत सावधानी और कानूनी मदद की आवश्यकता होती है।

-सत्यवान 'सौरभ'
नोएडा सेक्टर 93 ए में सुपरटेक ने दो टावर बनाए थे यह दोनों टावर अवैध तरीके से बनाए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर गिराने का आदेश दे दिया। नोएडा में बने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी हो गई है। 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ट्विन टावर को गिराने में जितना भी खर्च होगा उसे सुपरटेक बिल्डर ही देगा। सवाल अवैध निर्माण का है भ्रष्टाचार का है। इन टावरों के निर्माण की मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण को भी फटकार लगाई। सबसे बड़ा सवाल सुपरटेक के ट्विन टावर के निर्माण की अनुमति क्यों दी गई। नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदार अफसरों ने सुपरटेक बिल्डर को टावर बनाने की एनओसी क्यों जारी की। इन टावरों में जिन्होंने फ्लैट खरीदा उनका क्या होगा। टावर गिरने से क्या नुकसान हो सकता है। आस पास की सोसाइटी में रहने वालों को किस प्रकार का खतरा हो सकता है। मलबे का निस्तारण कैसे होगा। यह ऐसा मुद्दा है जो हर किसी से जुडा है।

भारत में संपत्ति का अतिक्रमण एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत भर के नागरिक अधिकारियों को इस खतरे पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। यह न केवल बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डालता है बल्कि भारतीय कानूनी प्रणाली पर बोझ भी बढ़ाता है। जबकि संपत्ति के मालिक ज्यादातर अनजान पकड़े जाते हैं, जब उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण किया जाता है, ऐसे मामलों को संभालने के लिए बहुत सावधानी और कानूनी मदद की आवश्यकता होती है। आपके पड़ोसियों में से एक ने अपने घर को इस तरह से पुनर्निर्मित किया है कि उनकी संपत्ति का एक हिस्सा आपके क्षेत्र में फैला हुआ है, यह अतिक्रमण का एक उदाहरण है। यह एक बालकनी क्षेत्र हो सकता है जो आपके पार्किंग स्थान या छत पर अतिक्रमण करता है। यह आपकी छत पर किसी अन्य क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है, जो आपके वेंटिलेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

अतिक्रमण एक अचल संपत्ति की स्थिति है जहां एक संपत्ति मालिक बिना अनुमति के सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश, निर्माण या संरचनाओं का विस्तार करके संविदात्मक संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है। संरचनात्मक अतिक्रमण तब होता है जब कोई संपत्ति मालिक सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से संरचनाओं का निर्माण या विस्तार करता है। किसी संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करना, अतिचार करना या घूमना, एक बाड़ का निर्माण जो खुद की संपत्ति की रेखा से आगे निकल जाता है, सार्वजनिक डोमेन (जैसे, सड़क और फुटपाथ) पर संरचनाओं या भवनों का विस्तार करना, गैर-सरकारी निर्माण जो सरकारी संपत्ति लाइनों को ओवरलैप करता है, आखिर क्यों है अतिक्रमण की समस्या? भूमि पहले से ही एक दुर्लभ वस्तु है और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा पहले से ही घटती भूमि संसाधन उपलब्धता पर जोर देता है। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण का परिणाम ये है कि सड़क संकरी हो गई है क्योंकि यह गरीबों की आजीविका का समर्थन करने वाली संरचनाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जनता के पास रास्ते का अधिकार है लेकिन पैदल चलने वालों को नुकसान होगा क्योंकि लोगों के पास चलने के लिए कम जगह होगी। सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण से सड़क यातायात में वृद्धि होती है। नागरिक सुविधाओं का रखरखाव हुआ मुश्किल अतिक्रमण से सीवर, नाले चोक हैं, यह विशेष रूप से मानसून के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य संकट पैदा करता है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 441 के अनुसार, अतिक्रमण तब हुआ है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करता है, अपराध करने के इरादे से या किसी ऐसे व्यक्ति को धमकाने के इरादे से, जिसके कब्जे में है संपत्ति और वहां अवैध रूप से रहते हैं। अतिक्रमण के लिए दंड आईपीसी की धारा 447 के तहत प्रदान किया जाता है और इसमें तीन महीने तक की कैद और/या 550 रुपये तक का जुर्माना शामिल है। यदि आप कानूनी तरीके से अतिक्रमण से निपटना चाहते हैं, तो आपको इसके अनुसार अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। एक अवैध अतिक्रमण एक भूमि पर एक अनधिकृत भवन का निर्माण या अनधिकृत तरीके से भूमि या भवन का उपयोग है। प्रत्येक राज्य में सरकारी और निजी भूमि के उपयोग के संबंध में अलग-अलग नगरपालिका कानून हैं जो आमतौर पर ऐसे अतिक्रमणों को गिराने की अनुमति देते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कानून अवैध अतिक्रमणों से निपटने के लिए नगर पालिका अधिकारियों के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, और उनका विध्वंस केवल अंतिम उपाय कार्रवाई के रूप में किया जाता है, जब प्रक्रिया के अन्य सभी चरण समाप्त हो जाते हैं। हाल के विध्वंस अभियानों के राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग को देखते हुए, कानून के शासन को केवल न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से नहीं बचाया जा सकता है और इसके लिए व्यापक राजनीतिक और लोगों के संघर्ष की आवश्यकता होगी।

सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण की रोकथाम में स्थानीय अधिकारियों और राज्य सरकारों को सक्रिय होना चाहिए। नागरिकों को नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए और यदि वे कानून के शासन का उल्लंघन करते हैं, तो उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। भूमि के कानून का सम्मान करना आदर्श होना चाहिए और यदि कोई विचलन हो तो कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अवैध संरचनाओं को बुलडोजर किया जाना चाहिए। अनैच्छिक और जबरदस्ती अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए ओल्गा टेलिस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को सही मायने में अपनाने की जरूरत है। झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास न कि झुग्गी-झोपड़ियों का विनाश ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अब समय आ गया है कि राज्य उनके मूल्य और अधिकारों को पहचाने।भू-माफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायत शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती हैं। ऐसे अतिक्रमण कर्ताओं / भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो।

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Satyawan saurabh
 
- डॉo सत्यवान 'सौरभ'
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045

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